Sc Dismisses Plea Seeking Postponement Of Upsc Civil Services Prelims 2020 - सुप्रीम...



एजुकेशन डेस्क,अमर उजाला

Updated Wed, 30 Sep 2020 01:53 PM IST








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UPSC prelims 2020: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टालने की याचिका को खारीज कर दिया। इस याचिका को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से शीर्ष अदालत में दायर किया गया था, जिसमें चार अक्टूबर को तय परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी और चार अक्टूबर को ही आयोजित होगी।

जस्टिस एएम खानविल्कर, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की तीन जजों की बेंच ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के तहत सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा तय तारीख को कराने की अनुमति दी है।

अदालत ने केंद्र से कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के पास इस परीक्षा को देने का आखिरी अवसर है और कोविड-19 के कारण नहीं दे पा रहे हैं, उनको एक और मौका देने पर विचार करे। अदालत ने कोरोना संक्रमित उम्मीदवारों को परीक्षा में सम्मलित होने और अलग रूम में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल प्रोटोकॉल में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। दरअसल, यूपीएससी ने कोर्ट को सूचित किया था कि खांसी और सर्दी के लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले किसी भी व्यक्ति को  अलग कमरे में बैठाया जाएगा। गौरतलब है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को देश के 72 शहरों के 2569 केंद्रों पर आयोजित होनी है।






UPSC prelims 2020: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टालने की याचिका को खारीज कर दिया। इस याचिका को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से शीर्ष अदालत में दायर किया गया था, जिसमें चार अक्टूबर को तय परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी और चार अक्टूबर को ही आयोजित होगी।






जस्टिस एएम खानविल्कर, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की तीन जजों की बेंच ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के तहत सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा तय तारीख को कराने की अनुमति दी है।



अदालत ने केंद्र से कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के पास इस परीक्षा को देने का आखिरी अवसर है और कोविड-19 के कारण नहीं दे पा रहे हैं, उनको एक और मौका देने पर विचार करे। अदालत ने कोरोना संक्रमित उम्मीदवारों को परीक्षा में सम्मलित होने और अलग रूम में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल प्रोटोकॉल में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। दरअसल, यूपीएससी ने कोर्ट को सूचित किया था कि खांसी और सर्दी के लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले किसी भी व्यक्ति को  अलग कमरे में बैठाया जाएगा। गौरतलब है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को देश के 72 शहरों के 2569 केंद्रों पर आयोजित होनी है।
















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