एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 14 Jul 2020 06:16 AM IST
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सार
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विद्यार्थियों के हित में लिया परीक्षाएं टालने का फैसला
- शीर्ष कोर्ट कहा- तीन जुलाई को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है
विस्तार
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड -19 महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए उसने 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच निर्धारित चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा को नहीं कराने का निर्णय लिया है। आईसीएआई ने कहा है कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है।
जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष आईसीएआई ने कहा कि जुलाई-अगस्त में होने वाली परीक्षाएं अब नवंबर में होने वाली परीक्षाओं के साथ ली जाएगी। तीन जुलाई को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई को तमाम हितधारकों को बातचीत कर निर्णय लेने के लिए कहा था। आईसीएआई के इस पक्ष को रिकॉर्ड पर लेते हुए शीर्ष अदालत ने अनुभा श्रीवास्तव सहाय की याचिका का निपटारा कर दिया। इस जनहित याचिका में कोरोना महामारी के मद्देनजर अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित करने के अलावा कुछ और उप्पय करने की मांग की गई है।
जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष आईसीएआई ने कहा कि जुलाई-अगस्त में होने वाली परीक्षाएं अब नवंबर में होने वाली परीक्षाओं के साथ ली जाएगी। तीन जुलाई को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई को तमाम हितधारकों को बातचीत कर निर्णय लेने के लिए कहा था। आईसीएआई के इस पक्ष को रिकॉर्ड पर लेते हुए शीर्ष अदालत ने अनुभा श्रीवास्तव सहाय की याचिका का निपटारा कर दिया। इस जनहित याचिका में कोरोना महामारी के मद्देनजर अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित करने के अलावा कुछ और उप्पय करने की मांग की गई है।


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