केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) को वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136-बी के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से स्वास्थ्य के हिस्से के लिए एक एकल अव्यपगत आरक्षित निधि/ नॉन-लैप्सेबल रिजर्व फंड के तौर पर मंजूरी दी है.
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि: मुख्य विशेषताएं
• प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य के लिए एक नॉन-लैप्सेबल रिजर्व फंड है.
Union Cabinet approves Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN) as a single non-lapsable reserve fund for share of Health from the proceeds of Health and Education Cess levied under Section 136-b of Finance Act, 2007: Govt of India
— ANI (@ANI)
March 10, 2021
• स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से स्वास्थ्य की हिस्सेदारी की आय PMSSN में जमा की जाएगी.
• PMSSN में अर्जित राजस्व का उपयोग स्वास्थ्य मंत्रालय की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और आपातकालीन एवं आपदा तैयारियों के साथ-साथ स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान जरुरी क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा.
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय PMSSN के प्रबंधन और रखरखाव की देखरेख करेगा.
फायदा
इस निधि का प्रमुख लाभ यह सुनिश्चित करना होगा कि संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से सार्वभौमिक और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल तक साधारण जनता की पहुंच बढ़े और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि, वित्तीय वर्ष के अंत में इस निधि की राशि समाप्त न हो.
महत्व
देश और समाज के बेहतर विकास के लिए स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य ही बेहतर उत्पादकता की ओर ले जाता है.
स्वास्थ्य और पोषण का उत्पादकता और आय पर सीधा असर पड़ता है और आमतौर पर लोगों का स्वास्थ्य काफी हद तक स्वास्थ्य पर किये जाने वाले सार्वजनिक खर्च पर निर्भर करता है.
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