एसवी राजू ने कहा कि 'यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 (UPSC CSE) जिन उम्मीदवारों के लिए लास्ट अटेंप्ट थी, उन्हें इस साल एक और मौका देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को यह मौका नहीं दे सकते जिनकी इस परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम उम्र खत्म हो चुकी है।'
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सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा था कि अभ्यर्थियों को एक से कम एक बार उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जेनरल ने कहा कि 'यह ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके लिए लोक अंतिम समय में तैयारी करते हैं। लोग सालों से सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में जुटे रहते हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है।
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क्या है मामला
वर्ष 2020 में कोरोना काल, कई राज्यों में बाढ़ के बीच यूपीएससी की परीक्षा (UPSC Exam) अक्टूबर में हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया था। अब कोर्ट में याचिका लगाई गई कि विपरीत परिस्थितियों के कारण कई उम्मीदवार परीक्षा में अपना 100 फीसदी नहीं दे पाए, या शामिल नहीं हो पाए। ऐसे में जिन उम्मीदवारों के लिए 2020 आखिरी मौका था, उन्हें एक और अवसर दिया जाए।
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