Upsc Civil Services Exam 2020: Supreme Court Hearing Today On The Postponement Of 04 October Prelims Exam -...



एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

Updated Wed, 30 Sep 2020 10:00 AM IST








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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में अब सिर्फ चार दिन बाकी हैं। वर्तमान शेड्यूल के अनुसार यह परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को होनी है। लेकिन अब भी इसपर संशय बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट आज संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित करने वाली याचिका पर आज फिर सुनवाई करेगा।

इस याचिका में कोरोना वायरस महामारी (Covid-19) और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ का हवाला दिया गया है। यह भी कहा गया है कि परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या भी काफी कम है। मौजूदा हालात भी सामान्य नहीं हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में संशोधित कैलेंडर पूरी तरह से अनुचित है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए 'स्वास्थ्य के अधिकार' व 'जीवन के अधिकार' का उल्लंघन करता है।  

ये भी पढ़ें- UPSC Recruitment 2020: संघ लोक सेवा आयोग में नौकरियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू 

इससे पहले 28 सितंबर को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यूपीएससी को निर्देश दिया था कि वह हलफनामा के जरिए सुप्रीम कोर्ट को परीक्षा स्थगित न कर पाने के तार्किक कारण बताए। कोर्ट ने आयोग को हलफनामा जमा करने के लिए मंगलवार, 29 सितंबर 2020 का समय दिया था। गौरतलब है कि सिविल सेवा प्रारंभिक 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। जिसमें यूपीएससी की तरफ से कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शामिल है, इसलिए इसे और स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में अब सिर्फ चार दिन बाकी हैं। वर्तमान शेड्यूल के अनुसार यह परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को होनी है। लेकिन अब भी इसपर संशय बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट आज संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित करने वाली याचिका पर आज फिर सुनवाई करेगा।






इस याचिका में कोरोना वायरस महामारी (Covid-19) और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ का हवाला दिया गया है। यह भी कहा गया है कि परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या भी काफी कम है। मौजूदा हालात भी सामान्य नहीं हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में संशोधित कैलेंडर पूरी तरह से अनुचित है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए 'स्वास्थ्य के अधिकार' व 'जीवन के अधिकार' का उल्लंघन करता है।  


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इससे पहले 28 सितंबर को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यूपीएससी को निर्देश दिया था कि वह हलफनामा के जरिए सुप्रीम कोर्ट को परीक्षा स्थगित न कर पाने के तार्किक कारण बताए। कोर्ट ने आयोग को हलफनामा जमा करने के लिए मंगलवार, 29 सितंबर 2020 का समय दिया था। गौरतलब है कि सिविल सेवा प्रारंभिक 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। जिसमें यूपीएससी की तरफ से कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शामिल है, इसलिए इसे और स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

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