अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Updated Wed, 02 Sep 2020 01:48 AM IST
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कोविड-19 के चलते अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों के छात्रों को बड़ी राहत दी है। यदि कोई छात्र 10 नवंबर तक सीट छोड़ देता है तो कॉलेज को सारी फीस और सर्टिफिकेट लौटाने होंगे। इसके अलावा 15 नवंबर तक उक्त खाली सीट किसी अन्य छात्र को अलॉट करनी होगी।
एआईसीटीई के सदस्य सचिव प्रो. राजीव कुमार के मुताबिक, कोरोना महामारी के आर्थिक संकट के चलते छात्रों और अभिभावकों को यह राहत दी है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दाखिला अकादमिक नियमों में बदलाव किया गया है। यदि कोई छात्र दस नवंबर तक सीट छोड़ा है तो उसकी सारी फीस लौटानी होगी।
कॉलेज प्रशासन हॉस्टल समेत अन्य खर्चों के नाम पर सिर्फ एक हजार रुपये काट सकते हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं। हालांकि यह नियम पीजीडीएम कॉलेजों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई कॉलेज नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे खिलाफ कार्रवाई होगी।
एआईसीटीई के सदस्य सचिव प्रो. राजीव कुमार के मुताबिक, कोरोना महामारी के आर्थिक संकट के चलते छात्रों और अभिभावकों को यह राहत दी है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दाखिला अकादमिक नियमों में बदलाव किया गया है। यदि कोई छात्र दस नवंबर तक सीट छोड़ा है तो उसकी सारी फीस लौटानी होगी।
कॉलेज प्रशासन हॉस्टल समेत अन्य खर्चों के नाम पर सिर्फ एक हजार रुपये काट सकते हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं। हालांकि यह नियम पीजीडीएम कॉलेजों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई कॉलेज नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे खिलाफ कार्रवाई होगी।


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