Unlock 4 : Students From 9th To 12th Will Be Able To Go To School From September 21, These Rules Have To Be...




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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार यानी 29 अगस्त को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को स्कूल-कॉलेजों में 50 प्रतिशत तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे दी। वहीं 21 सितंबर से 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भी अपने स्कूल- कॉलेज अपनी मर्जी से जा सकेंगे।

स्कूल खोलने को लेकर गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार, केवल 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वेच्छा से स्कूल आने की छूट होगी। छात्र शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं इसके लिए अभिभावकों से लिखित में परमिशन लेनी होगी। वहीं स्कूल- कॉलेज कंटेनमेंट जोन के बाहर होना चाहिए।

अनलॉक-4 के तहत दी जा रही छूट 21 सिंतबर से सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों को दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि स्कूलों को छूट के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। 

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स्कूल खोलने को लेकर गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार, केवल 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वेच्छा से स्कूल आने की छूट होगी। छात्र शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं इसके लिए अभिभावकों से लिखित में परमिशन लेनी होगी। वहीं स्कूल- कॉलेज कंटेनमेंट जोन के बाहर होना चाहिए।


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