एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 21 Aug 2020 07:09 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करने के फैसले को स्थगित करने की गुहार लगाई गई थी। याचिकाकर्ता छात्रों का कहना था कि कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित की जानी चाहिए।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो आठ अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दे सकता है। याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के इस संकट काल में छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
इस संबंध में सीबीएसई को निर्देश देने की गुहार की गई थी। याचिका में कहा गया था कि देश में कोरोना के मामले दिनोंदिन बढ़ रहे हैं, ऐसे में सीबीएसई द्वारा परीक्षा कराने का फैसला सही नहीं है।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो आठ अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दे सकता है। याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के इस संकट काल में छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
इस संबंध में सीबीएसई को निर्देश देने की गुहार की गई थी। याचिका में कहा गया था कि देश में कोरोना के मामले दिनोंदिन बढ़ रहे हैं, ऐसे में सीबीएसई द्वारा परीक्षा कराने का फैसला सही नहीं है।


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