Delhi EWS/DG Admission 2020 के लिए किसी भी तरह की गलत जानकारी देना कानून अपराध है और गलत जानकारी देने वाले पर क्रिमिनल केस भी चल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के तहत केवल उन्ही बच्चों के माता-पिता आवेदन कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है वहीं डीजी कैटिगरी के तहत SC/ST/OBC नॉन क्रीमी लेयर/ट्रांसजेंडर और HIV से पीड़ित बच्चे का ही दाखिला हो सकता है। अगर आप फॉर्म में कोई गलत जानकारी देते हैं और बच्चे का नाम ड्रा में आने के बाद आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। बता दें कि फॉर्म भरने के समय केवल डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देनी होती है दाखिले के समय डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं।
बता दें कि ऐसे ही एक रैकेट का भंडाफोड़ दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने 2016 में किया था जिसमें स्कूल प्रिंसिपल और बिचौलियों की मदद से पैरेंट्स ने फर्जी डॉक्यूमेंट से अपने बच्चों के दाखिले कराए थे। बाद में इन सबके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया था। इसलिए ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटिगरी के तहत आवेदन करते समय न तो कोई गलत जानकारी दें और नही फर्जी दस्तावेज से दाखिला कराने की कोशिश करें। वरना पकड़े जाने पर बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।

0 Comments