Nursery Admission Race Will Be Faster From Tomorrow - कल से तेज होगी नर्सरी...



अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Updated Sun, 01 Dec 2019 04:55 AM IST



दाखिले की तैयारी
- फोटो : अमर उजाला



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शनिवार को छुट्टी होने की वजह से नर्सरी दाखिले की दौड़ धीमी रही लेकिन सोमवार से इसमें तेजी आएगी। राजधानी के 62 निजी स्कूलों ने तय समय सीमा के तीन बाद भी शिक्षा निदेशालय (डीओई) की वेबसाइट पर क्राइटीरिया अपलोड नहीं किया है। 

इसके अलावा डीओई के दिशानिर्देशों के बावजूद ऐसे क्राइटीरिया को दाखिला का आधार बना रहे हैं जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रही है। इस वजह से शिक्षा निदेशालय नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों की सूची बनाकर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। 

शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है। स्कूल प्रबंधन को समय दिया गया कि वह सही जानकारी अभिभावकों को दें लेकिन कई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। 

कई स्कूलों ने अभिभावकों की योग्यता, नॉन-स्मोकर, नॉन-वेज, स्कूल परिवहन, माता-पिता का रोजगार, वेतन, परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी आय, माता-पिता ने कहां से पढ़ाई की है, पहले आओ पहले पाओ को क्राइटीरिया में शामिल कर लिया है जबकि डीओई ने इन मानकों को दाखिले का आधार बनाने पर रोक है। 

आवेदन में इन दस्तावेज की है जरूरत
डीओई अधिकारियों के मुताबिक आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज में आवास पते के रुप में अभिभावक का राशन कार्ड, बच्चे व अभिभावक मूल निवासी प्रमाणपत्र, अभिभावक का वोटर आई कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल व बच्चे का पासपोर्ट मान्य होगा।



शनिवार को छुट्टी होने की वजह से नर्सरी दाखिले की दौड़ धीमी रही लेकिन सोमवार से इसमें तेजी आएगी। राजधानी के 62 निजी स्कूलों ने तय समय सीमा के तीन बाद भी शिक्षा निदेशालय (डीओई) की वेबसाइट पर क्राइटीरिया अपलोड नहीं किया है। 


इसके अलावा डीओई के दिशानिर्देशों के बावजूद ऐसे क्राइटीरिया को दाखिला का आधार बना रहे हैं जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रही है। इस वजह से शिक्षा निदेशालय नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों की सूची बनाकर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। 

शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है। स्कूल प्रबंधन को समय दिया गया कि वह सही जानकारी अभिभावकों को दें लेकिन कई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। 

कई स्कूलों ने अभिभावकों की योग्यता, नॉन-स्मोकर, नॉन-वेज, स्कूल परिवहन, माता-पिता का रोजगार, वेतन, परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी आय, माता-पिता ने कहां से पढ़ाई की है, पहले आओ पहले पाओ को क्राइटीरिया में शामिल कर लिया है जबकि डीओई ने इन मानकों को दाखिले का आधार बनाने पर रोक है। 

आवेदन में इन दस्तावेज की है जरूरत
डीओई अधिकारियों के मुताबिक आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज में आवास पते के रुप में अभिभावक का राशन कार्ड, बच्चे व अभिभावक मूल निवासी प्रमाणपत्र, अभिभावक का वोटर आई कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल व बच्चे का पासपोर्ट मान्य होगा।





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