केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी.
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