एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Updated Fri, 09 Oct 2020 04:07 PM IST
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Supreme Court Hearing on CLAT Exam 2020: सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट एग्जाम (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) 2020 को कैंसल करने से या फिर काउंसलिंग प्रोसेस पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पांच कैंडिडेट से कहा है कि वह अपनी शिकायत दो दिनों के भीतर शिकायत कमिटी के सामने रखें।
क्लैट एग्जामिनशन 28 सितंबर को आयोजित किया गया था इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिये देश भर के 23 नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि शिकायत निवारण कमिटी याचिकाकर्ताओं के मुद्दे पर विचार करेंगे। दो दिनों में याचिकाकर्ता अपनी शिकायत कमिटी के सामने पेश करें और उस पर कमिटी विचार कर फैसला लेगी।
अदालत ने कहा कि हम काउंसलिंग प्रोसेस को नहीं रोक सकते। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि एग्जाम में कुछ तकीनीकी गड़बड़ी हुई है और ऑनलाइन पेपर के दौरान परेशानी हुई है और कुछ सवाल भी ठीक नहीं थे। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर उन सवालों का सही उत्तर नहीं ले पा रही थी। क्लैट के सामने इस मामले में 40 हजार शिकायतें गई है।
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क्लैट एग्जामिनशन 28 सितंबर को आयोजित किया गया था इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिये देश भर के 23 नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि शिकायत निवारण कमिटी याचिकाकर्ताओं के मुद्दे पर विचार करेंगे। दो दिनों में याचिकाकर्ता अपनी शिकायत कमिटी के सामने पेश करें और उस पर कमिटी विचार कर फैसला लेगी।
अदालत ने कहा कि हम काउंसलिंग प्रोसेस को नहीं रोक सकते। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि एग्जाम में कुछ तकीनीकी गड़बड़ी हुई है और ऑनलाइन पेपर के दौरान परेशानी हुई है और कुछ सवाल भी ठीक नहीं थे। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर उन सवालों का सही उत्तर नहीं ले पा रही थी। क्लैट के सामने इस मामले में 40 हजार शिकायतें गई है।
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