ऐसा रहेगा आरक्षण का नियम
रक्षा सचिव ने ट्विटर पर सर्कुलर की फोटो भी शेयर की है। इसमें बताया है कि सैनिक स्कूलों में 67 फीसदी सीटें उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित होती हैं जहां वह स्कूल स्थित होता है। शेष 33 फीसदी पर अन्य राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। इसके लिए दो लिस्ट तैयार होती है - ए और बी।
अब हर लिस्ट में 15 फीसदी सीटें अनुसूचित जाती के लिए, 7.5 फीसदी अनुसूचित जनजाति के लिए और 27 फीसदी सीटें ओबीसी वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए आरक्षित रहेंगी।
वर्तमान में देश में कुल 33 सैनिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनका संचालन रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) के अधीन सैनिक स्कूल्स सोसायटी (Sainik Schools Society) द्वारा किया जाता है।
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