Edited By Archit Gupta | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:
इसके अलावा मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पुल भी अभी नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह की जगहें भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। 5 अगस्त 2020 से योगाभ्यास और व्यायामशालाओं को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी किया जाएगा।
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कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। यहां सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े किसी भी तरह के आयोजनों पर रोक जारी रहेगी।कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की इजाजत रहेगी।

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