Department Of Secondary Education Uttar Pradesh Orders, School Fees Will Not Be Increased - उत्तर...



एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Updated Tue, 28 Apr 2020 09:05 AM IST




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UP Board 2020 : यूपी में सभी शिक्षा बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में किसी भी कक्षा की फीस नहीं बढ़ेगी। स्कूल शैक्षणिक सत्र 2019-20 के अनुसार ही फीस लेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने सोमवार को इसका आदेश जारी किया। जिन विद्यालयों ने बढ़ी हुई दर से शुल्क वसूली की है, उन्हें आगामी माह में समायोजन करना होगा।

प्रमुख सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के चलते कुछ अभिभावकों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पडा है। इसे देखते हुए उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश  शर्मा ने शुल्क वृद्धि न करने के निर्देश दिए हैं। आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आईसीएसई), इंटरनेशनल बेक्कलॉरेट (आई.बी.) और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आईजीसीएसई) से संबद्ध सभी विद्यालयों के लिए लागू होगा।

UP Board Result 2020

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा हेतु बनाई गई शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्र और छात्राओं से शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ यूपी स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विधालय (शुल्क निर्धारण) अधिनियम 2018 के तहत गठित जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत की जा सकेगी।

UP Board की आधिकारिक वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें।

ये भी पढ़ें - शिक्षा मंत्री ने किया 20 हजार से ज्यादा छात्र और अभिभावकों के साथ ट्विटर पर संवाद 

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प्रमुख सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के चलते कुछ अभिभावकों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पडा है। इसे देखते हुए उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश  शर्मा ने शुल्क वृद्धि न करने के निर्देश दिए हैं। आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आईसीएसई), इंटरनेशनल बेक्कलॉरेट (आई.बी.) और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आईजीसीएसई) से संबद्ध सभी विद्यालयों के लिए लागू होगा।

UP Board Result 2020

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा हेतु बनाई गई शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्र और छात्राओं से शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ यूपी स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विधालय (शुल्क निर्धारण) अधिनियम 2018 के तहत गठित जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत की जा सकेगी।

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